Thursday June 26, 2025
BREAKING NEWS
  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
  • पंजाब: अमृतपाल की धरपकड़ के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट
  • दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया
  • J-K: कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों को खेतों में मिला जिंदा ग्रेनेड

उत्तर प्रदेश News

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RERA is Strict on Builders : नक्शा पास होने से तीन माह में डेवलपर को रेरा में कराना होगा पंजीकरण

वॉयस ऑफ  टू जेड न्यूज:-

लखनऊ :- अब विकास प्राधिकरणों से रियल एस्टेट परियोजनाओं के मानचित्र स्वीकृत होने से तीन माह की अवधि में डेवलपर को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) में भी पंजीकरण कराना होगा। उसे स्वीकृत नक्शे की कापी भी अनिवार्य रूप से रेरा में जमा करनी होगी ताकि रेरा परियोजनाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से ट्रैक कर सके।

दरअसल, रेरा के गठन के बावजूद डेवलपर द्वारा आवंटियों के शोषण की लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि रेरा में परियोजना का पंजीकरण कराए बिना ही बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ऐसी आवासीय परियोजनाओं में बनाए गए फ्लैट लेने वाले आवंटियों को कानूनी तौर डेवलपर की मनमानी से राहत नहीं मिल पाती।

तमाम नियम-कानून से बचने के लिए ही डेवलपर रेरा में पंजीकरण नहीं कराते हैं। यही कारण है कि प्रदेश में रेरा में पंजीकृत परियोजनाएं जहां चार हजार से भी कम हैं वहीं देशभर में लगभग डेढ़ लाख हैं। ऐसे में आवंटियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए आवासीय परियोजनाओं का हरहाल में रेरा में पंजीकरण सुनिश्चित करने के संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शुक्रवार को बैठक की।
मुख्य सचिव ने बैठक कर लंबित आवासीय, व्यावसायिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए हुई बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत नक्शे की प्रति मिलने से रेरा द्वारा परियोजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि मानचित्र स्वीकृति पत्र (सैंक्शन लेटर) में यह भी उल्लेख किया जाए कि डेवलपर को तीन माह के भीतर परियोजना को रेरा में पंजीकृत करवाकर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

एग्रीमेंट फार सेल को पंजीकृत करने और रजिस्ट्री की व्यवस्था आनलाइन होनी चाहिए। साथ ही फ्लैट की सेल डीड में रेरा पंजीकरण संख्या को अंकित करना अनिवार्य किया जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। फ्लैट की रजिस्ट्री में रेरा पंजीकरण नंबर की अनिवार्यता होने पर डेवलपर को अपनी परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराना ही होगा नहीं तो रजिस्ट्री न होने की दशा में कोई फ्लैट लेगा ही नहीं।