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  • वॉयस ऑफ ए टू जेड न्यूज:- जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट हो सकता है लोकसभा में पेश शीत कालीन सत्र के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को आज लोकसभा में पेश कर सकते हैं। रिजर्वेशन एक्ट से राज्य सरकार की नौकरियों, कॉलेज एडमिशन में आरक्षण व्यवस्था लागू हो सकेगी। वहीं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की मदद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन किया जाएगा। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी। साथ ही सात सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित की जाएंगी।
  • Parliament Winter Session Live: संसद की कार्यवाही शुरू हुई, आज पेश हो सकती है आचार समिति की रिपोर्ट Parliament Winter Session 2023 Live News in Hindi: संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद की आचार समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश की जा सकती है। विपक्षी सांसदों की मांग है कि इस रिपोर्ट पर कोई भी फैसला लेने से पहले इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आचार समिति की रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है।
  • इंदौर हादसा: मंदिर में फंसे 15 लोगों को अब तक किया जा चुका रेस्क्यू
  • इंदौर हादसा: CM शिवराज बोले- 10 लोगों को बचाया जा चुका, 9 अब भी फंसे हुए
  • यूपी: उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
  • इंदौर: बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत गिरी, कई फुट गहराई में फंसे लोग
  • इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसी, कुएं में गिरे लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
  • पश्चिम गोदावरी: रामनवमी के लिए बनाए गए पंडाल में शार्ट सर्किट से लगी आग
  • दिल्ली: शोभा यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, जगह-जगह लगाया बैरिकेड
  • लंदन, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में भारतीय दूतावासों के बाहर हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर होगा एक्शन
  • नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 3016 लोग पॉजिटिव, संक्रमण दर 2.73% पहुंची
  • संभाजीनगर में डुप्लीकेट शिवसेना की वजह से तनाव की स्थिति: संजय राउत
  • पंजाब: अमृतपाल की धरपकड़ के लिए जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट
  • दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फिर लगे पोस्टर्स, अब शिक्षा को लेकर घेरा गया
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उत्तर प्रदेश News

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हिंदू पक्ष ने कहा- स्वयंभू शिवलिंग को भगवान शंकर ने किया स्थापित, आज भी सुनवाई

Voice of A to Z News-: ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन को लेकर दायर याचिका में बुधवार को हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी गई कि ज्ञानवापी में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू हैं। स्वयंभू की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि इसे भगवान शंकर ने स्वयं स्थापित किया है। उन्होंने वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की नजीर प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1993 में यूपी विधानमंडल ने उस आराजी पर हिंदुओं का अधिकार स्वीकार किया है। इस मंदिर को आम जनता की प्रॉपर्टी माना है और यह स्थिति पूरे परिसर पर लागू होती है। वहां जनता को पूजा का अधिकार संवैधानिक है। इसके बाद जिला जज ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 जुलाई तय की है।

 
 

 

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में जारी बहस के दौरान बुधवार को हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने डीके मुखर्जी की हिंदू लॉ पुस्तक और श्री राम जानकी मंदिर 1999 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजीर रखी और कहा कि इसमें साफ किया गया है कि स्वयंभू देवता कौन होते हैं। कितने प्रकार के हैं और उनकी पूजा कैसे की जाती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक अधिकार मौलिक अधिकार से परे है।

 

सुप्रीम कोर्ट के एक वाद उपेंद्र सिंह के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि यह धार्मिक अधिकार सिविल वाद के दायरे में आता है और यह मामला बिल्कुल सुनवाई के योग्य है। करीब दो घंटे चली बहस में अधिवक्ताओं ने संविधान की आर्टिकल-25 को लेकर उठाये गए मुद्दे, मूर्ति की इमेज, स्वयं भू जैसे मुद्दों पर हिंदू ला और सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसलों, काशी के इतिहास, मंदिर को दो बार तोड़े जाने का जिक्र, शास्त्रों, वेदों, पुराणों और हिंदू कानूनों का हवाला देते हुए दलील दी।

 

हमें न कब्जा चाहिए, न किसी को निकालना है
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरीशंकर जैन ने कहा कि हमारा वाद दर्शन पूजन को लेकर है। इसमें न तो कब्जे की बात है और न तो किसी के निकालने की बात है। ज्ञानवापी परिसर में 1993 तक जैसे दर्शन-पूजन होता था, वैसे ही व्यवस्था फिर से किये जाने की मांग की गई है। वाद की आराजी 9130 है, जिस पर मस्जिद बताई गई है। उस आराजी पर पहले से पूजा होती चली आ रही है।

 

प्रतिवादी का वकील होते हुए रख रहे वादी का पक्ष
ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से भी वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन को लेकर जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आपत्ति जताई गई। इसमें कहा गया कि अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रख रहे हैं, जबकि इस मामले में सरकार के प्रतिवादी है। ऐसे में वह प्रतिवादी के वकील होते हुए वादी का पक्ष रख रहे हैं, जो आपत्तिजनक है। कोर्ट से अनुरोध किया गया कि इन परिस्थितियों में श्रृंगार गौरी मामले में विष्णु शंकर जैन को वकालत की अनुमति न दी जाए।